UP Ration Card Surrender Kaise Kare
Ration Card Surrender Kaise Kare,Ration Card Cancel Kaise Karaye,राशन कार्ड निरस्त कैसे कराये ,यूपी राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे,राशन कार्ड लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया
Ration card Surrender Kaise Kare-उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से कहा कि अपात्र राशन कार्ड धारको को जो कि पात्र की श्रेणी में नही आते है .राशन कार्ड कार्ड सरेंडर कर दे .अन्यथा उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है ,तब से लोग खुद राशन कार्ड सरेंडर करने लगे है .तो आज के इस पोस्ट में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे ,राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया क्या है ,Uttar Pradesh Ration Card Surrender Kaise Kare,तो चलिए जानते है कि Uttar Pradesh Ration Card Surrender Kaise Kare
राशन कार्ड सरेंडर करना क्यों जरुरी है ?
Ration Card Surrender Kaise Kare – दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते है कि सरकार ने लोगो से अपील की है .जो लोग सक्षम है वो राशन कार्ड सरेंडर कर दे ,ताकि गरीब लोगो को जो वास्तव में राशन कार्ड के हकदार उनके राशन उपलब्ध कराया जा सके.
कोरोना काल में सरकार ने राशन कार्ड बनवाने में छूट दी तो इसका फायदा हर किसी ने उठाया। सरकारी नौकरी, घर, कार और सुविधा होने के बाद भी अपात्र राशन कार्ड के हकदार बन गए। अब शासन ने अपात्रों को बाहर करने का निर्देश दिया है। जिसके कारण पिछले 15 दिनों से अपात्र राशन कार्ड जमा कर रहे है।
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Ration Card Cancel Kaise Karaye
Ration Card Surrender Kaise Kare – उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अयोग्य या अपात्र राशन कार्डधारियों (Ineligible Ration Card Holders) पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। इन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर (Ration Card Surrender in UP) करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वाले अपात्र राशन कार्डधारियों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी। योगी सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में हर गांव तक मुनादी करवाकर जानकारी दी जा रही है। सरकार का कहना है कि अपात्र लोगों के मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाने से आम गरीब परिवारों को योजनाओं से वंचित रहना पड़ जाता है।
किन लोगो को करना होगा राशन कार्ड सरेंडर -नियम व पात्रता
Ration Card Cancel Kaise Kare – यूपी सरकार ने अपात्र राशन कार्डधारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अपात्र राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड कैंसिलेशन फॉर्म भरकर देना होगा। अपात्र लोगों के लिए नियम तय कर लिए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं…
Ration Card Surrender Kaise Kare – सरकारी राशन लेने के लिए ये लोग हैं अपात्र,इन्हें करना पद सकता है राशन कार्ड सरेंडर,अगर कोई परिवार आयकर दाता है, किसी के पास चार पहिया वाहन, खेती किसानी के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला हार्वेस्टर, एयरकंडीशन, 05 किलोवाट या अधिक का जनरेटर सेट, परिवार में किसी के नाम 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, सरकारी लाभ जैसे पेशनभोगी, संविदा की नौकरी ऐसे व्यक्ति सरकारी राशन लेने के लिए अपात्र हैं.
- जिस व्यक्ति या परिवार के पास चार पहिया गाड़ी होगी, उनके राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। चार पहिया गाड़ी में कार से लेकर ट्रैक्टर तक शामिल किया गया है।
- राशन कार्ड धारकों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी को भी नए नियमों के तहत अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा।
- आयकर के दायरे में आने वालों को भी राशन कार्ड की सुविधा से बाहर जाना होगा।
- पक्का मकान, घरों में एसी और 5 किलोवॉट या इससे अधिक क्षमता के जेनरेटर सेट रखने वाले भी राशन कार्ड की सुविधा से बाहर होंगे।
- ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी व्यवसायिक स्थान है, वे राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।
- शहरी क्षेत्र के परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा।
- हथियार का लाइसेंस रखने वाले भी राशन कार्ड के लाभ के दायरे से बाहर होंगे।
इनको नही करना होगा Ration Card Surrender
Ration Card Surrender Kaise Kare – उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत राशन कार्डधारियों के लिए पात्रता सूची का निर्धारण कर दिया गया है। अगर आप इस सूची के दायरे में आते हैं तो आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की जरूरत नहीं हैं। राशन कार्डधारी बनने के लिए नियम…
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। परिवार का संचालन करने वाली मुखिया एक महिला हो। परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो।
- महिला मुखिया न होने की स्थिति में ऐसा पुरुष जो असाध्य रोग से ग्रसित हो। या जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और परिवार का संचालन कर रहा हो। साथ ही पारिवारिक मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक न हो।
- घर की महिला मुखिया का उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- ऐसा परिवार जो शहरी इलाके में उत्तराखंड राज्य के स्थापित होने से पहले झुग्गी-झोपड़ी में रह रहा हो।
- वैसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो। इसमें 1 हेक्टेयर सिंचित या 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि भी हो सकती है। कुल मिलाकर 4 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि रहनी चाहिए।
राशन कार्ड निरस्त कैसे कराये- अपना राशन कार्ड कैंसल कैसे कराये
Ration card Surrender Kaise Kare – राशन कार्ड सरेंडर के लिए अपना सकते हैं ये प्रक्रिया
यूपी राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए सरकार की ओर से प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। आइए इसे बिंदुवार समझते हैं…
- राशन कार्ड धारकों को सबसे पहले अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए एक आवेदन लिखना होगा।
- फूड इंस्पेक्टर को संबोधित करते हुए अपात्र राशन कार्डधारियों को आवेदन लिखना होगा।
- आवेदन में लोगों को अपने राशन कार्ड का नंबर देना होगा।
- आवेदन को अपने तहसील में जमा कराना होगा।
- राशन कार्ड कैंसिलेशन आवेदन की जांच तहसील के अधिकारी के स्तर पर की जाएगी।
- कार्यालय में आपके द्वारा दिए गए एप्लीकेशन लेटर की जाँच वह के आधिकारी द्वारा की जाएगी।
- जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन राशन कार्ड कार्ड सरेंडर कैसे करे
Ration Card Surrender Kaise Kare ,राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गई है। इसके लिए अपात्र राशन कार्डधारियों को यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। आइए ऑनलाइन राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया को समझते हैं…
- अपात्र राशन कार्डधारी को अपना कार्ड सरेंडर करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद नए पेज पर विभागीय एकीकरण सेवाएं और एसएसडीजी निस्तारित आवेदन ऑप्शन में जाना होगा।
- अब इसके बाद विभागीय एकीकरण सेवावों हेतु आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर आवेदक को राशन कार्ड के लिए सरेंडर ऑप्शन में जाना होगा।
- राशन कार्ड के लिए सरेंडर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को भरकर अपना राशन कार्ड निरस्त करवाया जा सकता है।
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